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नगर पालिका चुनाव : क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू

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हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कालांवाली नगर पालिका के चुनाव की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव संपन्न होने तक कोई भी नई योजना लागू नहीं की जा सकती है और न ही किसी फंड से संबंधित क्षेत्र के लिए राशि मंजूर की जा सकती हैं।
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इसके अलावा इस दौरान कोई शिलान्यास या उद्घाटन भी नगर पालिका क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से पालना करें। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि अध्यक्ष और सभी वार्डों के सदस्यों के लिए 29 जून को चुनाव करवाया जाएगा।

नामांकन पत्र 10 जून से 16 जून तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 11 और 15 जून को सार्वजनिक अवकाश के कारण नामांकन दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधान पद के लिए नामांकन एसडीएम कार्यालय कालांवाली में लिए जाएंगे। इसी प्रकार सदस्य पद के लिए वार्ड नंबर 1 से 8 तक के लिए तहसील कार्यालय कालांवाली व वार्ड 9 से 16 के सदस्य पद के लिए नामांकन तहसील कार्यालय में स्थित ई-दिशा केंद्र में भरे जाएंगे।
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नामांकन पत्रों की जांच 17 जून को सुबह 11:30 बजे से होगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 18 जून को दोपहर 3 बजे तक है। उसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान 29 जून को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। री-पोल न होने की स्थिति में मतगणना का कार्य 30 जून को प्रात: 8 बजे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हाॅल में करवाया जाएगा। यदि री-पोल हुआ तो मतगणना दो जुलाई को होगी।
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