संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी सास को बरी कर दिया। इस मामले में हत्यारोपी पति को आज तक पुलिस गिरफ्त कर नहीं पाई है। न्यायालय हत्यारोपी पति को 15 जुलाई 2022 को भगौड़ा घोषित कर चुका है।
इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नवंबर 2020 को अभियोग दर्ज किया था। गांव संत नगर निवासी हरजीत कौर सात नवंबर 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई थी। उसे इलाज के लिए सिरसा के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सविता कुमारी ने हॉस्पिटल पहुंचकर हरजीत कौर का बयान दर्ज किया। बयान में हरजीत कौर ने कहा कि उसके पति मनजीत सिंह व सास सुखविंदर कौर ने उसपर पेट्रोल छिड़कर कर आग लगा दी थी। बयान दर्ज होने के बाद हरजीत कौर की अस्पताल में मौत हो गई। रानियां थाना पुलिस ने आरोपी पति मनजीत सिंह व सास सुखविंदर कौर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। पति मनजीत सिंह वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी सास सुखविंदर कौर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वीरवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी सास सुखविंदर कौर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।