सिरसा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अपशब्द बोलने के आरोपी मोहित गुप्ता को जिला एवं सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले 24 नवंबर को न्यायालय ने आरोपी को अंतरिम जमानत दी थी। न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने आदेश दिया था कि वह जांच अधिकारी की जांच में सहयोग करेगा। जांच में सहयोग करने के बाद आरोपी को जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरोपी मोहित गुप्ता ने पुलिस जांच में सहयोग किया।
बता दें कि आरोपी मोहित गुप्ता निवासी शाह सतनाम जी नगर के खिलाफ 16 नवंबर 2022 को शहर थाना सिरसा में डेरा अनुयायियों की शिकायत पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अभियोग दर्ज किया गया था। यह मामला डेरा अनुयायी दिल्ली निवासी नितिन शर्मा ने दर्ज करवाया है। दिल्ली निवासी नितिन शर्मा ने सिरसा पुलिस को शिकायत दी थी कि मोहित गुप्ता ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। चैनल पर रवि लड्डा रानियां, संजीव झा, वीरपाल कौर वासी बठिंडा व अशोक कुमार मालिया कॉलोनी निवासी चंडीगढ़ उक्त यूट्यूब चैनल पर डेरा प्रमुख व डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को गाली निकालते हैं। जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। नितिन शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि 17 जून 2022 को राम रहीम की पैरोल पर बाहर आने के बाद फेथ वर्सेज वर्डिक ने डेरा मुखी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। साथ ही असली व नकली होने की आधारहीन याचिका को भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।