फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आज से सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगे बाजार

विज्ञापन
विज्ञापन
जिला प्रशासन ने सोमवार से मार्केट खुलने को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में अब सभी दुकानों के खुलने का समय प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे का रहेगा, बाजार सातों दिन खुलेंगे। इस दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल हॉल, डेयरी उद्योग से जुड़ी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। प्रशासन ने एक और हिदायतें भी जारी कर दी है कि शादी में कितने लोग आ सकते हैं और वहीं बाजार में पार्किंग के बारे में भी प्रशासन ने हिदायतें जारी कर दी है। प्रशासन ने हेयर सैलून के लिए भी नई शर्तें लागू कर दी है, जिसके अनुसार हेयर ड्रेसर अपनी दुकान खोल सकता है।
विज्ञापन

शादी में 50 से ज्यादा लोगों के आने पर रोक
प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान शादी करने के लिए पैलेसों को खोल दिया गया है। साथ ही शादी वाले परिवार को केवल 50 सदस्यों को ही शादी में शामिल करने की अनुमति होगी। शादी समारोह में शामिल लोगों को पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। शादी समारोह में लगी स्टालों पर सभी ग्लब्स का प्रयोग करेंगे। समारोह में शामिल लोग और अन्य मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे।
दुकानों के सामने वाहनों की नहीं होगी पार्किंग
लॉकडाउन में छूट देते हुए प्रशासन ने कुछ हिदायतें भी जारी की है। जो भी दुकानदार दुकान खोलेगा उसे उनका पालन करना पड़ेगा। दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। बाजारों के खुलने के दौरान उसमें चार पहिया वाहनों की आवाजाही सख्ती के साथ बंद रहेगी। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान या अन्य वस्तु नहीं रखेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिला और 10 साल से छोटे बच्चे का बाजार में आना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मुंह पर मास्क लगाना आवश्यक है। सामाजिक दूरी का पब्लिक प्लेस और ट्रांस्पोर्ट क्षेत्र में ख्याल रखना होगा। सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन पूरी तरह से बैन रहेगा। दुकानदार दुकान में ग्राहकों के बीच 6 फिट की दूरी सुनिश्चित करेगी और दुकान में पांच से अधिक लोगों का प्रवेश नहीं होगा।
विज्ञापन

सैलून और पार्लर का घर जाकर सुविधा देने पर रोक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस व्यक्ति को खांसी, गला दर्द, बुखार हो उसे हेयर कटिंग दुकान में प्रवेश वर्जित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन वार्ड में हो, उसे हेयर सैलून द्वारा तिथि दी जाएगी साथ ही उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। वहीं हेयर सेलून और ब्यूटी पार्लर द्वारा घर जाकर कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें