सिरसा। दुकानदार पर हमला करने के मामले में न्यायाधीश मुनीश नगर की अदालत ने आरोपी श्रीकांत को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने 16 जुलाई 2018 को अभियोग दर्ज किया था।
सुख सागर कॉलोनी निवासी प्रहलाद सिंह ने बताया था कि वह कॉलोनी में सैनी किराना स्टोर के नाम से दुकान चलाता है। घटना 10 जुलाई 2018 की रात करीब 9 बजे की है जब वह दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान सुख सागर कॉलोनी का रहने वाला श्रीकांत उसके पास आया और कोल्ड ड्रिंक की बोतल मांगी। प्रहलाद सिंह ने उसे बोतल दे दी।
इसके बाद श्रीकांत ने और सामान मांगना शुरू कर दिया। इस पर प्रहलाद सिंह ने उसे बताया कि वह बुजुर्ग है और बार-बार शटर खोलने में असमर्थ है। यह बात सुनते ही श्रीकांत आग-बबूला हो गया और उसने प्रहलाद सिंह पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।