सिरसा। नशा करने में उपयोग होने वाली दवा की तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में ओढां थाना पुलिस ने मई 2020 में अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 4 मई 2020 को ओढां थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पन्नीवाला रोड पर पुलिस को एक संदिग्ध दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो लिफाफे में एक हजार 50 प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान प्रेम कुमार निवासी गांव घुकांवाली के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने प्रेम कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। संवाद