खेत में कमरा बनाने को लेकर हुआ था विवाद, नीचे गिरे पड़े कुलदीप सिंह पर चलाई थी गोली
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। व्यक्ति को गोली मारकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी जगदेव सिंह को दोषी करार दिया है। न्यायालय दोषी की सजा का फैसला 25 अगस्त को सुनाएगा।
इस मामले में सदर डबवाली थाना पुलिस अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयान में गांव मटदादू निवासी प्रदीप सिंह ने बताया था कि वह एक किसान है। गांव मटदादू में उसकी पुश्तैनी जमीन है। वह अपने खेत में एक कमरा बनवा रहा था, उसका जीजा कुलदीप सिंह भी उसकी मदद करने आया हुआ था।
14 अप्रैल 2024 को जगदेव सिंह निवासी गांव मलकाना, जिला बठिंडा यहां आया। जगदेव सिंह ने उससे कहा कि तुम मेरी जमीन पर कमरा बना रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। प्रदीप सिंह ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह गुस्से में आ गया और पिस्तौल निकाल ली।
इसके बाद उसने उसके जीजा कुलदीप सिंह से कहा कि तुम्हें कब्जा करने का सबक सिखाएंगे। इसके बाद प्रदीप व उसका जीजा कुलदीप वहां से भागने लगे लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कुलदीप सिंह गिर गया। जगदेव सिंह ने कुलदीप सिंह को मारने के इरादे से उसपर पिस्तौल से गोली चला दी।
इसके बाद वह मौके से भाग गया। प्रदीप सिंह के अनुसार, उसने अपने जीजा कुलदीप सिंह को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर होते देख उसे बठिंडा रेफर कर दिया।
पुलिस ने प्रदीप सिंह का बयान दर्ज कर जगदेव सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 15 अप्रैल को उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश देेविंदर सिंह ने जगदेव सिंह को दोषी करार देकर सजा का फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रख लिया।