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Sirsa News: अवैध कॉलोनियों के खसरा नंबर जारी, न खरीदें प्लॉट

Tue, 01 Apr 2025 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। नगर परिषद क्षेत्र में 25 कॉलोनियों के वैध होने के बाद से शहर और साथ लगते गांवों में लगातार अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। इन कॉलोनियों में गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते प्लॉट देकर ठगा जा रहा है। ऐसे में जिला योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों के खसरा नंबर जारी किए हैं। इन सभी खसरों नंबरों में किए गए निर्माण पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अधिकारियों ने प्लॉट न खरीदने के लिए कहा है।

शहर व साथ लगते गांवों में अवैध कॉलोनियों का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। नगर परिषद प्रशासन और जिला नगर योजनाकार विभाग के क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनियां कट रही है। इन कॉलोनियों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग प्लाट खरीदकर अपने घर का सपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। कार्ड के नाम पर गरीब व जरूरतमंद लोगों के साथ कॉलोनाइजर धोखाधड़ी कर रहे हैं। कार्ड में मालिकाना हक देने के बाद भी इंतकाल संबंधित मालिक के नाम ही रहता है।
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ऐसे में कभी भी कार्ड पर प्लाॅट खरीदने वाला मालिक नहीं बनता है, जब तक रजिस्ट्री न हो। इसी तरह के लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों के खसरा नंबर जारी कर दिए, ताकि कोई व्यक्ति इन खसरा नंबर में कोई प्लाट न खरीदे और धोखाधड़ी से बचें।

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बिना लाइसेंस के कॉलोनियां हो रही हैं विकसित

जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बिना लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी प्राप्त किए कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। अवैध कॉलोनियों को लेकर विभाग की ओर से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन कॉलोनियों को लेकर निरंतर शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही हैं। विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।



बॉक्स

खाजाखेड़ा : खसरा नंबर 23//15/2, 16मिन, 7/2, 8/2, 13, 14, 17, 18।

कंगनपुर : खसरा नंबर 56//4, 7, 14, 17, 23/1, 53//12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23।

खैरपुर : खसरा नंबर 99//1/2/2/1, 1/2/2/3, 10/1/1, 10/1/5, 10/1/6, 10/1/2, 10/1/3, 11/1/2/4, 11/1/2/5, 11/1/2/6, 11/2/2/1, 1/2/1, 10/2, 11/1/1, 11/2/1, 20/1/2 ।
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विभाग की ओर से चिह्नित किए गए खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार के बिक्री, समझौते, पूर्ण भुगतान समझौते या पावर ऑफ अटॉर्नी आदि न की जाए। इन सभी खसरा नंबरों में किए गए निर्माण पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

कर्मवीर झांझडिया, जिला नगर योजनाकार, सिरसा
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