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दोस्त को मौत के घाट उताने वाला जेई दोषी करार

Tue, 12 Jan 2016 01:46 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/सिरसा
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 फतेहाबाद में जायदाद के लिए पहले मां और इस राज को राज रखने के लिए दोस्त की हत्या करने वाले बिजली निगम के जेई को अदालत ने दोषी करार दे दिया है। इस हत्याकांड में जेई सुनील माचरा के साथ उसका दोस्त सिरसा भगत सिंह कॉलोनी निवासी संजय भादू भी साथ था।
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 सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने दोनों को दोषी करार देकर सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया है। सुबह से ही अदालत का फैसला सुनने के लिए मृतक कश्मीर सिंह का पिता फतेहाबाद स्थित नूरकी अहली निवासी श्याम लाल अदालत के बाहर खड़ा रहा। अदालत का फैसला सुनते ही नम आंखों से उसने कहा कि आज उसके दिवंगत पुत्र की आत्मा को शांति मिल गई। मामले के अनुसार फतेहाबाद के माडल टाऊन निवासी सुनील माचरा बिजली निगम में जेई था। उसकी मां कमला माचरा के नाम सारी पुश्तैनी जायदाद थी। उसकी मां उसे पुश्तैनी जायदाद से होने वाली कमाई नहीं देती थी। सुनील माचरा कनाडा जाना चाहता था, लेकिन मां उसे जाने नहीं दे रही थी। जेई सुनील माचरा ने सिरसा में अपने दोस्त संजय भादू के साथ मिलकर मां की हत्या करने की योजना बनाई। दस नवंबर 2013 को उसकी पत्नी मायके सिरसा गई हुई थी। घर में उसकी मां कमला अकेली थी। संजय भादू ने उसकी मां कमला के सिर पर रिवाल्वर की बट से वार किया, जिससे उसकी मां की मौत हो गई। सिरसा में वह संजय को छोड़कर पत्नी के मायके चला गया और पत्नी को लेकर शाम को छह बजे फतेहाबाद पहुंचा। सुनील माचरा अपनी मां की हत्या करने की सारी बात अपने दोस्त और गांव नूरकी अहली निवासी एक कार मैकेनिक कश्मीर सिंह को बता दी। उसे कश्मीर द्वारा ब्लैकमेलिंग का डर सताने लगा।



18 नवंबर को वह, संजय भादू और कश्मीर के साथ अपने मामा जगदीश के घर सिरसा जिले के गांव खारियां जाने के लिए निकला। रास्ते में शराब पी और कश्मीर के बेसुध होने पर उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी। रानियां थाना पुलिस हत्या के इस मामले की जांच शुरू कर दी। मॉडल टाउन में सुनील माचरा के घर के ठीक सामने के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एक कैमरे में दस नवंबर को चार बजे के लगभग दो या तीन लोगों के घर में घुसने के फोटो कैद मिले। पुलिस फतेहाबाद सुनील माचरा के घर पहुंची वीडियो फुटेज अपने साथ ले आई। वीडियो फुटेज देखने के उरांत से वारदात की सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने जेई सुनील और उसके दोस्त संजय भादू को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। करीब दो सालों तक अदालत में चले इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे सुभाष महला ने दोनों आरोपियों को कश्मीर की हत्या का दोषी करार दे दिया। अदालत दोनों हत्यारों को बुधवार 13 जनवरी को सजा सुनाएगी।
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