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Sirsa News: युवती से दुष्कर्म के दोषी जावेद को 14 व 3 अन्य को 7-7 साल कैद

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सिरसा। युवती को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी जावेद (23) को 14 साल व उसके साथी सुलतान, रमन व बंटी को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी जावेद को 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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इस मामले में थाना नाथूसरी चोपटा पुलिस ने जून 2021 में अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार, चोपटा क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवती 27 मई 2021 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। 31 मई 2021 को पुलिस को युवती हांसी से मिली। 8 जून 2021 को युवती ने नाथूसरी चोपटा थाने में पहुंचकर आपबीती सुनाई।

युवती ने पुलिस को बताया कि 27 मई 2021 को गांव भरवाना राजस्थान निवासी रमन कुमार उसके घर आया। उसने उसे पड़ोसी जावेद के साथ शादी करने के लिए उसे राजी किया। उसने उसे सभी दस्तावेज लेने का आग्रह किया। इसके बाद रमन उसे जावेद के घर के पास खड़ी गाड़ी के पास ले गया। गाड़ी में जावेद व उसके तीन साथी बैठे थे।
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अगले दिन सुबह जावेद उसे हांसी ले गया। यहां उसने उसके बैंक अकाउंट से 30 हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद जावेद उसे अपने दोस्त के घर ले गया और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जावेद ने उक्त घर में उसे दो दिन तक रखा और 31 मई 2021 को उसे हांसी छोड़ गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उसके कानों की बालियां व नाक का कोका भी ले गया। जावेद ने उसे धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताया तो अच्छा नहीं रहेगा।



मूल सजा से घट जाएगी हिरासत में बिताई गई अवधि

पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी जावेद के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने तीनों साथियों के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने उसके साथी सुलतान निवासी गांव फेफाना जिला हनुमानगढ़, रमन निवासी भरवाना जिला हनुमानगढ़ व बंटी निवासी ढाणा कलां हांसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बुधवार को न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने इस मामले का निपटारा करते हुए चारों दोषियों सजा सुना दी। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि दोषियों की ओर से न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को मूल सजा में से घटा दिया जाएगा।
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