रानियां। ऐलनाबाद के एक प्ले स्कूल में हुई घटना के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम एक्शन मोड में आ गई। इसी के चलते एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) की डिप्टी डायरेक्टर कम डीपीओ डॉ. दर्शना सिंह ने रानियां खंड में बिना अनुमति चल रहे प्ले स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्ले स्कूल में बड़े स्तर पर कमियां पाई गईं।
इसके चलते डॉ. दर्शना सिंह ने प्ले स्कूल को ऐसे भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करें। साथ ही निर्देश दिया गया कि सरल पोर्टल के माध्यम से प्ले स्कूल का पंजीकृत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे का संपूर्ण विकास के लिए एक कक्षा में 20 बच्चे व उन पर एक शिक्षक व एक केयर टेकर को रखना अनिवार्य है।
इसके साथ प्ले स्कूल संचालक बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। सभी स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, ताकि पॉस्को एक्ट संबंधी कोई केस न हो। प्ले स्कूल में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के ऊपर कार्यवाही भी अवश्य की जाएगी। इसके साथ ही डॉ. दर्शना सिंह ने स्कूलों को दिशा-निर्देशों को पूरा करने व रजिस्टर रिकॉर्ड पूरा रखने के आदेश दिए।
इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने स्टाॅक को साफ सुथरा रखने, एक्सपायरी राशन न रखने व एसएनपी को ग्राउंड टच से उठाकर रखने के निर्देश दिए।
यह दस्तावेज होने जरूरी
- प्ले स्कूल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो
- वातानुकूलित कमरे होने चाहिए।
- अनुभवी स्टाफ होना चाहिए।
- शिक्षक होना चाहिए।
- वाहनों की पासिंग हो
- केयर टेकर की पुलिस वेरिफिकेशन हो।
- चालक का लाइसेंस व चालक की पुलिस जांच।
- चरित्र प्रमाणपत्र।
- वाहन में फायर सेफ्टी उपकरण व सहायता केंद्र नंबर अवश्य लिखे होने चाहिए आदि।
ये मिलीं कमियां
- कोई रजिस्टर रिकॉर्ड नहीं था
- टॉयलेट में इलेक्ट्रिक मोटर रखी मिली
- वातानुकूलित कमरे न होना
- स्टाफ का हाजिरी रजिस्टर नहीं
-प्ले स्कूल की जांच की गई है। अनियमितताएं मिली हैं तो जरूरी निर्देश दिए गए हैं। पंजीकरण करवाना सभी प्ले स्कूल के लिए जरूरी है। इसलिए अपील है कि सभी प्ले स्कूल संचालक अपना पंजीकरण जरूर करवाएं। अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. दर्शना सिंह, महिला एवं बाल विकास, डिप्टी डायरेक्टर कम डीपीओ