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Sirsa News: दहेज की मांग में हत्या के मामले में आरोपी पति और ससुर बरी

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सिरसा। दहेज की मांग में हत्या के एक मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति व ससुर को बरी कर दिया। न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध यह दोष सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है कि 4 अक्तूबर 2019 को सभी अभियुक्तों ने अपने साझा इरादे से मृतका की दहेज हत्या की।
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अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि मृतका ने आत्महत्या की है क्योंकि वह अवसादग्रस्त रहती थी और अति-उत्तेजक स्वभाव की थी। अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपना मामला संदेह की छाया से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए अभियुक्त कृष्ण कुमार और धनपत को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।



यह है पूरा मामला

मामले के अनुसार, गांव गुड़िया निवासी गिरधारी लाल की बेटी की शादी 11 मई 2000 को गांव धिंगतानियां निवासी कृष्ण कुमार पुत्र धनपत के साथ हुई थी। पुलिस को दिए बयान में गिरधारी लाल ने बताया था कि शादी के कुछ समय पति कृष्ण व उसके घरवाले संतोष को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। तीन अक्तूबर 2019 को संतोष का उसके पास फोन आया था। उसने बताया कि पति व ससुर उसके प्रताड़ित कर रहे हैं। उसने संतोष से अगले दिन मायके आने को कहा। 4 अक्तूबर 2019 को उसे सूचना मिली कि संतोष पानी की डिग्गी में डूब गई है। गिरधारी लाल ने पुलिस से कहा कि उसकी बेटी की डुबोकर हत्या की गई है। पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपी पति कृष्ण व ससुर धनपत के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
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