सिरसा। कोविड संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट की सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह छूट पहले 31 अगस्त तक थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री सीता रमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रदेश की ओर से भेजे गए सुझावों के तहत जीएसटी छूट सीमा को बढ़ाया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाई गई छह सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया है। हरियाणा की ओर से दो सुझाव दिए गए थे, जिनमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट को बढ़ाने व विद्युत शव दाह गृह पर मौजूदा टैक्स को कम करने के संबंध में थे। प्रदेश की ओर से रखे गए सुझाव के तहत जीएसटी पर छूट की सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश के सुझाव पर विद्युत शव दाह गृह पर मौजूदा टैक्स को कम करते हुए उसे 5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, काउंसिल ने एंबुलेंस पर लगने वाले टैक्स को 28 प्रतिशत घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। इसी प्रकार तापमान मापक यंत्र पर टैक्स घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से संबंधित वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र की ओर से खरीफ की 13 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के निर्णय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसान व जनहित में निरंतर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। सरसों की तरह सूरजमुखी भी एमएसपी से ज्यादा पर बिक रही है। आने वाले समय में अन्य फसलें भी इसी तरह ज्यादा कीमत पर बिकेंगी और किसानों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन, डीएमसी संगीता तेतरवाल, डीटीसी मौजूद रहे।