सिरसा। फर्जी फर्मों के मामले में आरोपी सरगना महेश बंसल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बाद सिरसा जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने फर्जी फर्म से जुड़े 2 केसों मेंं आरोपी महेश बंसल को जमानत दे दी। आरोपी पर सिरसा के विभिन्न थानों में करीब 21 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मेंं उसे जमानत मिल चुकी है।
सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को शहर थाना सिरसा मेंं वर्ष 2020 मेंं दर्ज हुई एफआईआर नंबर 653 व 654 मेंं नियमित जमानत दी। आरोपी सरगना महेश बंसल को एसआईटी ने 16 मार्च 2023 में गिरफ्तार किया था। बता दें कि आईजी स्पेशल स्टाफ ने अप्रैल 2018 को भावदीन टोल नाका के पास एक कार से एक करोड़ 10 लाख रुपये बरामद किए थे। कार में कथित कॉटन कारोबारी महेश बंसल सवार था। महेश बंसल की ओर से बरामद नकदी को अपनी फर्मों की दर्शाया गया, लेकिन तत्कालीन आईजी हिसार संजय सिंह ने पूरे मामले की गहनता से जांच के निर्देश दिए।
आईजी स्पेशल स्टाफ ने जब मामले की परतें उधेड़नी शुरू की तो महेश बंसल की फर्मों की पोल खुलकर सामने आ गई। आईजी हिसार संजय सिंह ने पत्रकारवार्ता कर बताया था कि एक करोड़ से अधिक की नकदी बरामदगी के बाद मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने अपने स्तर पर तथ्य जुटाए, जिसमें यह बात सामने आई कि महेश बंसल ने अनेक फर्जी फर्में बनाई हुई है और इन फर्मों के माध्यम से वह टैक्स चोरी का धंधा करता है। उसके द्वारा सरकार को भी करोड़ों रुपये टैक्स की चपत लगाई गई है।