सिरसा। गांव भंगू के व्यक्ति पर तलवार से हमला करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी लखबीर सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में दूसरे आरोपी की जगतार सिंह की दिसंबर 2023 में मौत हो चुकी है।
मामले के अनुसार गांव भंगू निवासी प्रगट सिंह 12 जून 2017 को बाइक पर सिरसा से भंगू जा रहा था। रात 8 बजे पंजुआना के पास भंगू निवासी लखबीर सिंह व जगतार सिंह ने उनका रास्ता रोक लिया और तलवार से हमला कर दिया। हमले में प्रगट सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचाने पर हमलावर धमकी देकर फरार हो गया। राहगीरों ने उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वारदात की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और प्रगट सिंह का बयान दर्ज करके आरोपी लखबीर व जगतार सिंह के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया।
इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय समक्ष पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी जगतार सिंह की 18 दिसंबर 2023 को मौत हो गई। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने आरोपी लखबीर सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुना दी। संवाद