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Sirsa News: फीस बढ़ाने से पहले फार्म-6 अनिवार्य, 291 निजी स्कूलों ने नहीं भरा

Fri, 27 Mar 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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- अब तक सिर्फ 42 ने भरा फार्म, 291 लंबित, 31 मार्च है अंतिम तारीख
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- अगर स्कूल ये फार्म नहीं भरते हैं तो सरकार एमआईएस पोर्टल कर सकती है बंद
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिलेभर में निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने से पहले अनिवार्य रूप से भरे जाने वाले फार्म-6 में लापरवाही सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद बड़ी संख्या में स्कूलों ने अब तक यह फॉर्म जमा नहीं किया है। विभाग ने कहा है कि 31 मार्च तक फार्म भरना अनिवार्य है अन्यथा संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिले में कुल 333 निजी स्कूल संचालित हैं। इनमें से अब तक केवल 42 स्कूलों ने ही फार्म-6 भरा है जबकि 291 स्कूलों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यह स्थिति शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। विभाग लगातार स्कूल प्रबंधन को निर्देश जारी कर रहा है कि समय सीमा के भीतर फार्म भरकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
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शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले फार्म-6 भरना अनिवार्य होता है। इस फॉर्म के माध्यम से स्कूल अपनी प्रस्तावित फीस वृद्धि का विवरण विभाग को देते हैं जिसके बाद उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति मिलती है। यदि कोई स्कूल बिना फार्म भरे फीस में बढ़ोतरी करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एमआईएस पोर्टल हो सकता है बंद
यदि निर्धारित समय तक स्कूलों की ओर से फार्म-6 नहीं भरा जाता है तो सरकार की ओर से एमआईएस (मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल को बंद किया जा सकता है। ऐसे में स्कूलों की ऑनलाइन प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी। इससे उन्हें प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्कूलों को समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेशभर में 10.83 फीसदी स्कूलों ने ही भरा फार्म
जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेशभर में कुल 9230 निजी स्कूल हैं। इनमें से अब तक केवल लगभग 1000 स्कूलों ने ही फार्म-6 भरा है। यानी करीब 8230 स्कूलों ने अब तक यह जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो केवल 10.83 फीसदी स्कूलों ने ही फार्म भरा है जो बेहद कम है।
कोई भी स्कूल मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकता फीस
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ सकता है। इसलिए विभाग फीस नियंत्रण को लेकर सख्ती बरत रहा है। फार्म-6 की प्रक्रिया को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया है ताकि कोई भी स्कूल मनमाने तरीके से फीस न बढ़ा सके। सभी निजी स्कूलों से अपील है कि वे अंतिम तिथि 31 मार्च से पहले फार्म-6 भरकर जमा करें और नियमों का पालन करें।
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वर्जन
जिले के सभी निजी स्कूलों को फार्म-6 भरना अनिवार्य है। 31 मार्च तक फार्म भर सकते हैं। समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यदि कोई स्कूल फार्म नहीं भरता है और फीस बढ़ा देता है तो शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
- अमित मनहर, नोडल अधिकारी सिरसा।
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