सिरसा। जिला उपभोक्ता फोरम ने ब्लड ग्रुप की गलत रिपोर्ट देने व उपचार में लापरवाही बरतने के मामले में शहर की ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब व जनता अस्पताल को 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह राशि 45 दिन में पीड़ित महिला को देनी होगी। ऐसा न करने पर 6 प्रतिशत ब्याज सहित राशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने पीड़ित महिला को 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर देने का आदेश भी दिया है।
21 नवंबर 2019 को जिला उपभोक्ता न्यायालय में दायर की याचिका में गांव साहुवाला द्वितीय निवासी रेखा पत्नी विजय कुमार ने बताया था कि गर्भावस्था के दौरान उसने जनता मेटरनिटी अस्पताल में अपना उपचार करवाया। 28 अगस्त 2019 को उसने अस्पताल की चिकित्सक डाॅ. शिखा गोयल के परामर्श पर जनता अस्पताल स्थित ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब से ब्लड ग्रुप की जांच करवाई। लैब ने ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव की रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर महिला चिकित्सक डाॅ. शिखा गोयल ने उपचार किया। उसे एंटी डी इंजेक्शन दिए गए। उपचार के बावजूद उसकी हालात में सुधार नहीं आया। 5 नवंबर 2019 को उसने फिर ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब से ब्लड ग्रुप की जांच करवाई गई। इसकी 7 नवंबर को आई रिपोर्ट में ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही दर्शाया गया। इसके बाद जब उसने डाॅ. वर्मा पैथ लैब में ब्लड ग्रुप की जांच करवाई तो रिपोर्ट ओ पॉजिटिव आई। इस बारे में डाॅ. शिखा गोयल को बताया गया, लेकिन उन्होंने ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब पर कार्रवाई नहीं की। गलत ब्लड ग्रुप देने की वजह से उसे एंटी डी इंजेक्शन लगे और शारीरिक व मानसिक परेशानी से जूझना पड़ा। पीड़ित रेखा के वकील अमनदीप कंबोज ने बताया कि 20 अक्टूबर को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने ग्लोबल इमेज एंड पैथ लैब और जनता अस्पताल को 50 हजार रुपये का जुर्माने से दंडित किया।