सिरसा। नशा तस्करी के मामले में दोषी गांव बप्पा निवासी लक्ष्मण सिंह की सजा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 17 अगस्त 2022 को उसे 15 साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ लक्ष्मण सिंह ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
27 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट में सजा निलंबित करने का आवेदन किया गया। 10 दिसंबर को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश दीपक सिब्बल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 32बी के तहत सभी फैक्टर्स पर विचार नहीं किया। न्यायाधीश ने बताया कि दोषी की न्यायिक हिरासत का समय तीन साल और 26 दिन हो चुका है और सजा के खिलाफ अपील सुनवाई के लिए पेंडिंग है। इस वजह से सजा निलंबित करने का आदेश दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया गया, तो सरकार उसकी जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल कर सकती है।
2019 में किया था गिरफ्तार
10 अगस्त 2019 को पुलिस गांव बप्पा में गश्त कर रही थी। सूचना पर शेखुपुरा माइनर के किनारे पहुंची पुलिस ने पांच प्लास्टिक कट्टों के साथ बैठे एक व्यक्ति को देखा। तलाशी में 100 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान गांव बप्पा निवासी लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।