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Sirsa News: वित्तीय सहायता योजना से निराश्रित बच्चों को मिलेगा आर्थिक संबल

Wed, 07 Jan 2026 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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सिरसा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौड ने बताया कि इस योजना के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों को नियमित रूप से आर्थिक सहयोग दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा और जीवनयापन में सहायता मिल सके।
योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बच्चों को प्रदान किया जाता है। आवेदन करने के लिए महिला को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र (अधिकतम दो बच्चों तक) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करना अनिवार्य है। वर्तमान में जिले में इस योजना के अंतर्गत 11,297 पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है।
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ये हैंं पात्रता की शर्तें और लाभ :
योजना के अनुसार लाभार्थी परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति, तलाकशुदा महिला अथवा पति के लापता होने की स्थिति में भी दो बच्चों तक इस योजना का लाभ दिया जाता है। पात्रता की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाती है।



यह दस्तावेज हैं आवश्यक :
योजना के अंतर्गत प्रति माह प्रति बच्चे 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है जो अधिकतम दो बच्चों तक मान्य है। आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात लाभार्थी का नाम प्रो-एक्टिव ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है और सहायता राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। आवेदन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, बेसहारा होने का प्रमाण तथा बच्चों की जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज आवश्यक हैं।
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