संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नए सत्र 2024-25 में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों में एक अप्रैल से विद्यार्थियों के दाखिले नहीं होंगे। विभाग ने अस्थायी मान्यता प्राप्त 20 स्कूलों की सूची जारी की है। अस्थायी मान्यता प्राप्त उन स्कूलाें को कहा जाता है जिनके पास कुछ कक्षाओं तक मान्यता प्राप्त है। इन स्कूलों के पास जहां तक की मान्यता प्राप्त है वो उन्हीं कक्षा में विद्यार्थी का दाखिला कर सकते हैं।
अगर किसी स्कूल के पास कक्षा आठवीं तक मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे में स्कूल सिर्फ आठवीं तक ही दाखिला कर सकता है। इससे आगे एक भी कक्षा में विद्यार्थियों का दाखिला स्कूल नहीं कर सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के सभी सातों खंड शिक्षा अधिकारियों को निजी स्कूलों की सर्वे कर लिस्ट जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से कलस्टर स्तर पर डाटा जुटाया जा रहा है। विभाग के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की लिस्ट जारी की गई है। जिसे देखकर अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करवाएं। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस दिए जा चुके हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से कलस्टर स्तर पर नोटिस के बाद रिमाइंडर भी भेजे जा चुके हैं।
जिले में जो भी निजी विद्यालय बिना किसी भी प्रकार की मान्यता अथवा अनुमति के चल रहे हैं, वे विद्यालय नए सत्र में 1 अप्रैल से दाखिला नहीं कर पाएंगे। अभिभावकों से भी अपील है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाते समय स्कूल की मान्यता बारे जानकारी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। - ज्ञान सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा।
जिला शिक्षा अधिकारी से मिला सर्व विद्यालय संघ हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल
सिरसा। सर्व विद्यालय संघ हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी ज्ञान सिंह से मिला। संघ के नगर अध्यक्ष बलदेव सहगल ने बताया कि पिछले दिनों जिला शिक्षा अधिकारी ने 20 स्कूलों की सूची जारी की है। उन्हें बताया कि सूची में शामिल सभी स्कूल 30 अप्रैल 2003 से पूर्व आठवीं या दसवीं तक स्थाई मान्यता प्राप्त हैं। इन सभी स्कूलों की केवल ऊपरी दो कक्षाएं ही अस्थाई मान्यता प्राप्त हैं। इस प्रकार ये सभी स्कूल किसी भी आधार पर गैर मान्यता प्राप्त नहीं कहे या समझे जा सकते। प्रतिनिधि मंडल शिक्षा अधिकारी को बताया कि जारी पत्र में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि केवल वे स्कूल जो बिना किसी मान्यता अथवा अनुमति के चल रहे हैं, उन्हें नए सत्र 2024-2025 में दाखिले की अनुमति नहीं है। अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले विद्यालय की मान्यता बारे जानकारी अवश्य प्राप्त करें। संवाद