सिरसा। जिले में पराली में आग लगाने के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। गांव बनसुधार में एक किसान अपने दो पुत्रों सहित खेत में पराली को आग के हवाले कर दिया। सूचना पाकर कृषि अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचित किया। तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 18 सितंबर 2024 से जिला में किसी भी प्रकार की फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। जिस कारण पराली जलाना कानूनन अपराध है। शुक्रवार को गांव बनसुधार में किसान अविनाश चंद्र और उसके पुत्र साहिल समेत स्माइल ने अपने एक एकड़ खेत में पराली को आग लगा दी। पराली जलाए जाने की सूचना पाकर कृषि अधिकारी अभिमन्यु मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी।
कृषि अधिकारी ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी किसान और उसके पुत्रों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया कि जिला में पराली जलाने की 18 घटनाएं हो चुकी हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की ओर से 10 दिसंबर 2015 को पारित आदेश अनुसार धान की पराली जलाने को कानूनी अपराध माना गया है।