अवैध संबंधों के शक को लेकर गांव भड़ोलियांवाली में हुए बलकार सिंह हत्याकांड मामले में अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय ने हत्यारे जरनैल सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता की अदालत ने हत्यारे को 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है और जुर्माना न भरने की सूरत में छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार गांव भड़ोलियांवाली निवासी बलकार सिंह 18 जून 2014 को घर से खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में इसी गांव में रहने वाले जरनैल सिंह ने उसे रोक लिया और तेजधार हथियार से उसकी गर्दन काट डाली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान पर जरनैल सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया।
जांच के दौरान हत्या की वजह अवैध संबंधों के शक के रूप में सामने आई। जरनैल सिंह को संदेह था कि बलकार सिंह के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। अपनी गैर मौजूदगी में एक दिन उसने बलकार को उसके घर जाते और बाहर निकलते देख लिया। इस कारण उसने बलकार को जान से मारने की ठान ली और तेजधार हथियार से उसकी गर्दन काट डाली। करीब दो सालों तक अदालत में चले इस मामले का वीरवार को निपटारा करते हुए न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता की अदालत ने हत्यारे जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।