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विभागीय नियमों के खिलाफ खरीद थे लैपटॉप व प्रिंटर, शिकायत होने पर भरी 1.17 लाख की रिकवरी

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ओढां। राजपुरा के सरपंच द्वारा लैपटॉप व प्रिंटर खरीदने को विभागीय अधिकारियों ने अवैध बताया है। सरपंच को विभाग ने नोटिस भेजते हुए रिकवरी भरने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सरपंच ने पंचायती खाते में एक लाख 17 हजार रुपये की रिकवरी भर दी है।
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राजपुरा निवासी पंच कालुराम ने आरटीआई के जरिए 2 लैपटॉप व एक प्रिंटर की खरीद का ब्योरा मांगा था। कालुराम के मुताबिक सरपंच इंद्राज ने जानकारी में जो उक्त सामान का बिल दिया गया था उसमें एक लाख 17 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। हिसार की एक कंपनी द्वारा दिए गए बिल पर न ही तो तारीख पाई गई और न ही उपकरणों के सीरियल नंबर। वहीं इस मामले में राजपाल नामक व्यक्ति ने उपायुक्त को शिकायत करते हुए जांच की मांग उठाई थी। मामले की जांच जब बीडीपीओ कार्यालय द्वारा की गई तो लैपटॉप व प्रिंटर का खरीदा जाना विभागीय नियमों के विपरीत पाया गया। जिसके बाद बीडीपीओ ने सरपंच को नोटिस जारी करते हुए रिकवरी भरने के आदेश दिए थे। इस मामले में सरपंच ने एक लाख 17 हजार रुपये की राशि की रिकवरी भरी है। गौरतलब हो कि इससे पहले भी सरपंच ने पंचायती खाते से मोबाइल फोन खरीदा। शिकायत होने के बाद सरपंच ने मोबाइल की राशि ब्याज सहित भरी थी।

लैपटॉप व प्रिंटर खरीद के मामले में शिकायत थी। उक्त सामान विभागीय नियमों के खिलाफ खरीदा गया था। जिसके बाद उसे नोटिस जारी कर रिकवरी भरने के निर्देश दिए गए थे। सरपंच ने रिकवरी भर दी है।
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- सतपाल बिश्नोई, एसईपीओ (डबवाली)
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