प्रापर्टी डीलर को अगवा कर हत्या करने वाला नौकर सहित तीन हत्यारोपी दोषी करार
नोपाराम हत्याकांड: अपहरण के बाद घर वालों से मांगी थी पांच लाख की फिरौती, गला घोंटकर बरसाती नाले में फेंक दिया था शव
अदालत आज सुनाएगी हत्यारों की सजा का फैसला
सिरसा। प्रापर्टी डीलर नोपा राम हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने नौकर समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश राम निवास भारती ने हत्यारों की सजा का फैसला वीरवार तक सुरक्षित रखा है। इस मामले में प्रापर्टी डीलर नोपा राम के नौकर ने अपने साथियों के साथ मालिक का अपहरण करके घरवालों से पांच लाख फिरौती मांगी थी। बाद में उसकी हत्या करके शव नाले में फेंक दिया था।
गौरतलब है कि कंगनपुर रोड निवासी प्रापर्टी डीलर नोपा राम के पास गांव गिंदड़ा निवासी देवीलाल नौकरी करता था। इससे पहले नौकर देवीलाल सीमेंट-रेता बेचने का कारोबार करता था। कारोबार में घाटा होने से उस पर पांच लाख रुपये का कर्जा चढ़ गया। देवीलाल ने कर्जा उतारने के लिए उसने अपने मालिक नोपा राम का अपहरण करने की योजना बनाई। इस साजिश में उसने अपने साथी संदीप निवासी सिकंदरपुर व मुकेश को शामिल कर लिया। तीनों ने साजिश के तहत 10 जून 2015 को नोपा राम का अपहरण कर लिया। इसके बाद देवीलाल ने नोपाराम के मोबाइल फोन से उसके पुत्र शुभम को फोन करके पांच लाख की फिरौती मांगी। उसने धमकी दी कि अगर पुलिस को इस बारे में बताया तो नोपा राम को जान से मार देंगे। घरवालों ने अपहरण की सूचना पुलिस को दे दी। 11 जून 2015 को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए शुभम से अपहरणकर्ताओं को फोन करवाया कि पांच लाख रुपये दिल्ली पुल के पास आकर ले जाओ। देवीलाल ने रुपये लेने के लिए अपने साथी मुकेश को भेजा। मुकेश जैसे ही रुपये लेने आया तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में मुकेश ने पुलिस को बताया कि उन्होंने प्रापर्टी डीलर नोपा राम की बीती रात ही गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खारियां के पास बरसाती नाले में फेंक दिया।
तीन सालों तक चला केस
मुकेश की निशानदेही पर पुलिस ने खारिया पहुंचकर बरसाती नाले से प्रोपर्टी डीलर नोपा राम का शव बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने मृतक के पुत्र शुभम की शिकायत पर हत्यारोपी नौकर देवीलाल, संदीप व मुकेश के खिलाफ अपहरण व हत्या का केस दर्ज करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीन साल तक सत्र न्यायालय में चले इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम निवास भारती बुधवार दोपहर तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। वीरवार को अदालत हत्यारों की सजा का फैसला सुनाएगी।