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रिश्वत मामले में दोषी लाइन मैन को पांच साल की सजा

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अतिरिक्त सेशन जज पीके लाल की अदालत ने वीरवार को बिजली निगम के एएलएम पुष्कर दास को रिश्वत के मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी सहायक लाइन मैन पुष्कर दास को दो अलग-अलग धाराओं में कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोषी के खिलाफ शहर थाना में 28 जुलाई 2017 को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद पुष्कर दास को बिजली निगम ने पंजुआना सब डिवीजन से हटाकर सर्कल कार्यालय में सिटी सब डिवीजन में तैनात कर दिया था। मौजूदा समय में सहायक लाइनमैन वहीं पर ही क्लर्क काम देख रहा था।
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गांव दौलतपुर खेड़ा के किसान सुखप्रीत सिंह ने मुख्यमंत्री उड़न दस्ता हिसार को शिकायत दी थी कि वह खेती करता है। ट्यूबवेल का ट्रांसर्फामर खराब हो गया था। जिसको बदलने की एवज में पंजुआना बिजली घर में लगे पुष्करदास सहायक लाइन मैन 17500 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। किसान की शिकायत अनुसार सहायक लाइनमैन ने 28 जुलाई 2017 को रिश्वत के 17500 रुपये सिरसा बस स्टैंड पर लेकर आने के लिए कहा है।
सिर पर दाहिना हाथ फेरने का इशारा करते ही टीम ने पकड़ा
शिकायत के बाद मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने तत्कालीन उपायुक्त सिरसा को जानकारी दी। उपायुक्त ने तत्कालीन तहसीलदार वजीर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम में एसआई गुरमीत सिंह, ईएसआई मलकीत सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, ईएएसआई स्वर्ण सिंह शामिल थे। टीम ने सुखप्रीत सिंह को दो-दो हजार के आठ नोट, पांच-पांच सौ के तीन नोट पर सोडियम कार्बोनेट के घोल में फिनोल पैथालीन पाउडर लगा दिया। सुखप्रीत सिंह को कहा गया कि जैसे ही सहायक लाइनमैन रिश्वत मांगे तो देने के बाद सिर पर दाहिना हाथ फेर दें। इसके बाद सुखप्रीत सिंह को बस स्टैंड पर भेज कर टीम भी उसके साथ ही बस स्टैंड पर पहुंच गई। तभी एक शख्स आया। वह सुखप्रीत सिंह को बस स्टैंड से हिसार रोड पर एक कंफेक्शनरी पर ले गया और वहां पुष्कर दास ने सुखप्रीत सिंह से पैसों की डिमांड की। सुखप्रीत सिंह के पैसे देकर सिर पर दाहिना हाथ फेरते ही मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने सहायक लाइनमैन को पकड़ लिया। उसकी जेब से नंबर लगे हुए नोट भी बरामद कर लिए। आरोपी के हाथ धुलाने पर हाथ गुलाबी हो गए। सीएम फलाइंग ने सहायक लाइनमैन के खिलाफ शहर थाना में केस दर्ज करवाया। कोर्ट ने दोषी सहायक लाइन मैन पुष्कर दास को गवाहों और सबूतों के आधार पर वीरवार को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई।
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