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एक्शन में नप : ऑटो मार्केट से अतिक्रमण हटाएगा नगर परिषद, दुकानदरों को दी एक हफ्ते की चेतावनी

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सिरसा। शहर की सबसे व्यस्त रहने वाली ऑटो मार्केट को अब नगर परिषद अतिक्रमण से मुक्त करवाएगा। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी जारी कर दी है और संबंधित को एक हफ्ते का समय दिया है। एक हफ्ते बाद भी अगर अतिक्रमण नहीं हटा तो नप की ओर से अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान न केवल सामान जब्त कर लिया जाएगा बल्कि चालान भी काटे जाएंगे।
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रेलवे ओवरब्रिज के नीचे ऑटो मार्केट है। यहां कई सड़कें 20 फुट से लेकर 30 फुट जबकि कई सड़कें 40 से 50 फुट तक भी चौड़ी हैं, लेकिन दुकानदारों और मिस्त्रियों ने यहां कारें, जीप और अन्य वाहन खड़े करके सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया है। इतना ही नहीं दुकानदारों ने कबाड़ गाड़ियां भी सड़कों पर खड़ी कर रखी है। ऐसे में सभी रास्ते संकरे हो गए हैं। इस कारण आने-जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
शिकायतों के बाद नप ने किया सर्वे, प्लान बनाया
ऑटो मार्केट में दुकानदारों और मिस्त्रियों द्वारा अतिक्रमण की शिकायतें नगर परिषद के पास पहुंच रही थी। ऐसे में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक ने ऑटो मार्केट का सर्वे करवाया। इसके बाद अतिक्रमण हटवाने की योजना बनाई गई। नगर परिषद की ओर से ऑटो मार्केट में मुनादी करवाना शुरू कर दिया है। मुनादी में कहा जा रहा है सड़क किनारे खड़े वाहनों और कबाड़ वाहनों को एक हफ्ते के भीतर हटवा लें। अन्यथा नगर परिषद अभियान चलाकर इन्हें जब्त कर लेगी। दुकानदार और मिस्त्री अपनी दुकान के बाहर केवल 10 फुट तक ही वाहन खड़े कर सकते हैं या सामान रख सकते हैं। इससे ज्यादा जगह पर रखे सामान या खड़े वाहन को अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा।
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उत्तर भारत की बड़ी मार्केट, 3 हजार से ज्यादा दुकानें और ऑटो मिस्त्री
ऑटो मार्केट को लेकर कहा जाता है कि ये उत्तर भारत की बड़ी मार्केट है। यहां 3 हजार से ज्यादा दुकानें हैं। मिस्त्रियों की संख्या करीब 8 हजार है। इसके अलावा यहां ट्रक यूनियन और बड़े गोदाम भी हैं। यहां प्रतिदिन 10 हजार वाहनों का आना-जाना होता है। इसलिए रास्ते खुले होने जरूरी हैं। लेकिन दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण समस्या रहती है।
शिकायतें मिल रही थी कि ऑटो मार्केट में दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में मुनादी करवाकर एक हफ्ते की चेतावनी जारी कर दी गई है। दुकानदार केवल 10 फुट तक सामान रख सकते हैं। इसके आगे रखे सामान या कबाड़ वाहनों के साथ-साथ अन्य वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा। संबंधित के चालान भी काटे जाएंगे।
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- संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सिरसा।
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