ओढां के चट्ठा गांव की सरपंच वीरपाल कौर की शैक्षणिक योग्यता का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
ओढां। चट्ठा गांव की सरपंच वीरपाल कौर को पद से हटा दिया गया है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने यह कार्रवाई उनके दसवीं कक्षा के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सही न पाए जाने पर की। वीरपाल कौर वर्ष 2022 में सर्वसम्मति से सरपंच चुनी गई थीं।
गांव के एक व्यक्ति ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर शिकायत की थी। एसडीएम कालांवाली की जांच में आरोप सही पाए गए। उपायुक्त ने एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की। प्रशासन ने नियमानुसार उन्हें सरपंच पद से हटाने के आदेश जारी किए।
पंचायत का रिकॉर्ड, धनराशि और अन्य संपत्ति बहुमत वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीपीओ अमन मित्तल ने बताया कि सरपंच को पद से हटाने का नोटिस जारी हो चुका है। पूर्ण बहुमत रखने वाले पंच को शीघ्र ही चार्ज सौंपा जाएगा।
सरपंच का पक्ष
ग्राम सरपंच वीरपाल कौर ने बताया कि उन्होंने कक्षा 10वीं 2014 में दिल्ली बोर्ड से ओपन की थी। उनका योग्यता प्रमाण पत्र जाली नहीं है और उनके पास सबूत भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उपायुक्त ने दिल्ली बोर्ड से कोई जांच नहीं करवाई। उनके खिलाफ एसडीएम की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई हुई है। वीरपाल कौर ने कहा कि उन्हें अभी कोई नोटिस नहीं मिला है। वह इस कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती देंगी।