सिरसा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को अपने घर पर ठहराने के आरोपी विक्रम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने 8 अप्रैल 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया था कि 8 अप्रैल 2026 की सुबह करीब सात बजे उसकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। 29 अप्रैल को पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया और अदालत के समक्ष उसके बयान दर्ज करवाए गए। बयान के अनुसार विजय उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और विक्रम कुमार के घर पर ठहराया था। आरोप है कि विक्रम ने उनके रहने का इंतजाम किया। पुलिस ने 14 जून 2026 को आरोपी विक्रम को गिरफ्तार किया था। 13 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। संवाद