सिरसा। जिला नगर योजनाकार विभाग शहरी क्षेत्रों में विकसित की जा रहीं अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के लिए कदम उठा रहा है। विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि कई क्षेत्रों में कॉलोनियां बिना वैध लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी प्राप्त किए ही विकसित की जा रही हैं, जोकि पूरी तरह से अवैध हैं। लोगों से अपील है कि वे इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर अपनी जमा पूंजी न गंवाएं।
जिला नगर योजनाकार कर्मवीर झाझड़िया ने बताया कि सिरसा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोरीवाला के खसरा नंबर 61//23, 68//16, 69//3, 8, 11/2, 12, 13, 19, 20 व बाजेकां के खसरा नंबर 45//13, 14/1/1, 14/1/2, 17, 18, 23, 24, 59//4, 6/2, 7 में अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही हैं। वहीं, कालांवाली के अंतर्गत खसरा नंबर 139//4/2, 5/1/1, 6/1, 6/2/1, 6/2/2, 7, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 140//10/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2 में बिना अनुमति अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। संवाद