सिरसा। समैम स्कीम के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए 16 फरवरी तक कृषि यंत्र लेने के लिए इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल एग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। किसान परिवार पहचान पत्र से आवेदन कर सकते हैं।
सहायक कृषि अभियन्ता विजय कुमार जैन ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के नाम हरियाणा में ही रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी (परिवार पहचान पत्र किसी भी सदस्य के नाम), पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। इसके अलावा किसान को कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए फैमिली आई, यदि आवेदक अनुसूचित जाति से सम्बधिंत है तो अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट, दो वर्षों (रबी 2024 व खरीफ 2025) का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसान एक कृषि यंत्र पर ही अनुदान का पात्र होगा। जिन किसानों ने पिछले तीन वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इसके पात्र नहीं होगें।