सिरसा। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में आयु और आय का सही सत्यापन करवाना आवश्यक हो गया है। इसके बिना पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
क्रीड जिला प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि नागरिक घर बैठे ऑनलाइन या अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से आवेदन कर आवश्यक संशोधन करवा सकते हैं। जिन नागरिकों की आयु परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं है उन्हें विभाग की ओर से मोबाइल संदेश भेजे जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में कई लोग जिला कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से सरलता से पूरी की जा सकती है।
आयु सत्यापन और अन्य संशोधनों से संबंधित पोर्टल एक जुलाई से पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य करेगा। इसके बाद नागरिक स्वयं अथवा अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करवाने की अपील की।
आयु सत्यापन के लिए वर्ष 2019 से पहले का मतदाता पहचान पत्र, वर्ष 2019 से पूर्व की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी), स्कूल रिकॉर्ड, मैट्रिक की डीएमसी या जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया परिवार पहचान पत्र के करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से पूरी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नागरिक अपने परिवार की वास्तविक आय का सही विवरण भी दर्ज करवाएं, ताकि विभाग द्वारा आय का सही सत्यापन किया जा सके। हरियाणा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र में आयु और बैंक खाते का सत्यापन अनिवार्य है। इसलिए सभी पात्र नागरिक समय रहते आवश्यक अपडेट अवश्य करवा लें।