संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। आठवीं कक्षा की 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी सुरेंद्र कुमार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी सुरेंद्र कुमार चौपटा थाना क्षेत्र का रहने वाला है।
पीड़ित नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा आठवीं में पढ़ती है। घटना की रात 17 फरवरी 2021 को सुबह करीब साढ़े चार बजे पड़ोसी सुरेंद्र कुमार उसकी चारपाई पर चुपके से आकर लेट गया। उसने उसका मुंह अपने हाथ से दबा लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसने हिम्मत दिखाते हुए अपने पैर से सुरेंद्र को जोरदार लात मारी और अपनी मां को तेज आवाज लगाई। मां के जागते ही सुरेंद्र वहां से भाग गया।
इसके बाद मां ने तुरंत घटना की जानकारी दी पुलिस को दी। 18 फरवरी 2021 को महिला थाना सिरसा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने दोषी सुरेंद्र कुमार को चार साल कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने सोमवार को उसे दोषी करार दे दिया था।