संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी प्रगट सिंह निवासी गांव किलियांवाली, जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
पुलिस को दी शिकायत में 15 वर्षीय नाबालिग के भाई ने बताया था कि उसकी बहन 30 जनवरी 2022 को दोपहर के समय लकड़ियां लेने गई थी लेकिन लौटी नहीं। पुलिस ने गुमशुदगी की रपट दर्ज करने के बाद नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। 31 जनवरी को पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। इसके बाद नाबालिग नागरिक अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में उससे दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई।
पुलिस ने नाबालिग के कोर्ट के समक्ष कलमबद्ध बयान दर्ज कराए। इसमें नाबालिग ने बताया कि उसे प्रगट सिंह बहलाकर ले गया था। बाद में उसने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने प्रगट सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।