सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के दो आरोपी युवकों को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस 12 अक्तूबर 2020 को हिसार रोड स्थित दिल्ली पुल पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सेक्टर 19 में पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को रुकवाया। पुलिस ने युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से प्रतिबंधित दवा 900 गोलियां बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने युवकों से पूछताछ की तो इनकी पहचान बिट्टू व कालू निवासी सेक्टर 19 के रूप में हुई। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने बिट्टू व कालू को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।