-मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत परिवहन, सेवा व लघु उद्योग से जुड़ी गतिविधियां शामिल
रोहतक। हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से गत वर्ष 2024-25 में 73,557 रुपये की सब्सिडी महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है और जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
ऋण के लिए आवेदन करते समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत समय पर ऋण की किस्त जमा करवाने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान महिला विकास निगम की ओर से दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत परिवहन, सेवा व लघु उद्योग से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं।
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