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मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं : एडीसी प्रदीप कुमार

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जींद। प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता मिलती है।
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एडीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय पांच लाख या फिर इससे कम हो। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए व वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी व उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। एडीसी ने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख तक का ऋण सात प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम में संपर्क कर सकती हैं।
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