संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। वर्ष 2010 से 2025 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी का शनिवार को अंतिम दिन है। इसको लेकर निगम आयुक्त नरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। संपत्ति कर, प्रॉपर्टी आईडी का कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने संपत्ति कर बकाया भुगतान एवं अदेय प्रमाण पत्र (एनडीसी) पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को बारीकी से देखा और निर्देश दिए गए कि आमजन से प्राप्त आवेदनों को लंबित न रखा जाए व बिना किसी ठोस कारण के आवेदन वापस न किए जाएं।
पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में पारदर्शिता एवं गंभीरता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसकी नियमित निगरानी एवं जांच भी की जाएगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से बिना उचित कारण के आवेदन वापस किया जाता है या कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
निगम आयुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से संपत्ति कर बकाया पर ब्याज माफी की विशेष छूट 30 जून तक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर भी 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।