जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंहल की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में पालिका कॉलोनी निवासी बबली, गुड्डी, कविता और सागर उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दोषियों पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार रुपये के लेन देन को लेकर बबली, गुड्डी, कविता और सागर ने लाठी डंडों से दतौड़ निवासी श्रीनिवास पर हमला कर दिया था।
गंभीर हालत में युवक को पीजीआई में भर्ती कराया गया था। दो दिन बाद युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों के आधार पर चार लोगों को दोषी मानकर सजा सुनाई।
यह है मामला
दतौड़ निवासी श्रीनिवास उर्फ पप्पू ने मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह 19 जुलाई 2012 की शाम करीब छह सात बजे पालिका कॉलोनी स्थित बबली के घर गया था। यहां उससे रुपये के लेन-देन की बात करनी थी। लेकिन यहां विवाद शुरू हो गया। इस दौरान पड़ोस में रहने वाली गुड्डी हाथ में लाठी लेकर, सागर लोहे का सरिया लेकर व कविता वहां पहुंची। यहां चारों ने मुझे लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। बाद में उपचार के दौरान श्रीनिवास की मौत हो गई थी।