फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rohtak News: ग्रीन पटाखों को छोड़ अन्य पर रहेगा प्रतिबंध

विज्ञापन
विज्ञापन
रोहतक।
विज्ञापन

दिवाली पर्व व बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने पटाखों के उत्पादन, बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रीन पटाखों को छोड़ कर अन्य पटाखों के लिए जिले की सीमा में 22 अक्तूबर से 31 जनवरी तक निषेद्याज्ञा रहेगी।
उपायुक्त अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम 2008 के तहत यह निर्देश लागू किए हैं। निर्देश में साफ कहा गया है कि पटाखों व आतिशबाजी में बैरियम लवण से युक्त विस्फोटक के उत्पादन, बिक्री, फोड़ने या प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन


उपायुक्त ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हिदायतों की पालना के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रीन पटाखों के बारे में भी हिदायतें जारी की गई हैं। दिवाली के दौरान या अन्य किसी त्योहार जैसे गुरु पर्व के दौरान ऐसे पटाखे केवल रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या के संदर्भ में यह रात्रि 11:55 मिनट से अगली सुबह 12:30 मिनट तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।

ई-कॉमर्स वेबसाइट पटाखों की बिक्री के लिए स्वीकार नहीं करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर
जिलाधीश के जारी आदेशों के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों, फ्लिपकार्ट, अमेजन को जिले में पटाखों की बिक्री के लिए ऑनलाइन आर्डर स्वीकार नहीं करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय के 2021 में दिए आदेशों व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी कर संबंधित वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करने के निर्देश भी जारी किए गए है।
विज्ञापन


आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी नियुक्त
जिलाधीश के जारी आदेश की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, सभी उपमंडलाधीश, सभी तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियोंं, पुलिस उपाधीक्षकों, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के ईओ/सचिवों, पुलिस थानों के एसएचओ, अग्शिमन अधिकारी व कार्यालय में तैनात स्टाफ सख्ती से इन आदेशों को लागू कराएंगे। सभी अधिकारी आदेशों की अनुपालना के लिए छापा मारेंगे। रिपोर्ट भी भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियमों 2008 की संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें