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Rohtak News: बीमा कंपनी को उपभोक्ता को देना होगा पूरा लाभ

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रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी निंदाना गांव निवासी उपभोक्ता सतवंती को बाकी साल के प्रीमियम में छूट का लाभ दे। साथ ही पांच हजार रुपये सेवाओं में कमी व पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर दे।
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आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक निंदाना निवासी सतवंती (46) ने 2019 में शिकायत दी थी कि उनके पति कुलदीप ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से पॉलिसी ली थी। जुलाई 2017 में 99,800 रुपये का प्रीमियम जमा करवा दिया।
उनके पति को यह भी बताया गया कि उनके नेटवर्क में शामिल अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। अक्टूबर 2017 में उनके पति को पैरालिटिक अटैक आया तो उन्हें पीजीआई ले जाया गया। वहां से उन्हें निजी अस्पताल में लेकर गए। उपचार में काफी पैसा खर्च हुआ।
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इसके बावजूद बीमा कंपनी ने हेल्थ पर खर्च की राशि नहीं दी। पीड़िता ने आयोग से मांग की कि क्लेम के तौर पर 18 लाख रुपये ब्याज सहित, उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये व कानूनी खर्च के तौर पर 11 हजार रुपये दिए जाएं।
बीमा कंपनी कहा रिन्यू नहीं कराई पॉलिसी
आयोग के नोटिस के जवाब में बीमा कंपनी ने कहा कि शिकायत रद्द की जाए क्योंकि पॉलिसी लैप्स हो गई थी। शिकायतकर्ता ने केवल शुरुआती प्रीमियम 99,800 रुपये ही जमा कराया था। 2018 के लिए पॉलिसी रिन्यू करने के लिए राशि नहीं जमा कराई।
पॉलिसी के तहत दी जाए छूट : आयोग
जिला उपभोक्ता आयोग ने दिए फैसले में कहा है कि बीमा कंपनी पॉलिसी को रिन्यू करके बाकी सालों के प्रीमियम में छू, शर्तों के हिसाब से बेसिक सुविधाएं दे। पॉलिस की पूरी होने के समय 3 जुलाई 2027 तक अगर बीमा कराने वाला व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे पॉलिसी की रकम वापस कर दी जाए नहीं तो उसके कानून तौर पर वारिसों को राशि दी जाए।
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