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Rohtak News: बीमा कंपनी कागजात का हवाला दे क्षतिग्रस्त कार का क्लेम देने से नहीं कर सकती इन्कार

Tue, 04 Mar 2025 01:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग का कहना है कि बीमा कंपनी कागजात का हवाला देकर क्षतिग्रस्त कार के मालिक को क्लेम देने से इन्कार नहीं कर सकती। एक माह के अंदर कार मालिक हनुमान कॉलोनी निवासी सागर को 4.99 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिए जाएं, साथ ही पांच हजार रुपये कानूनी खर्च व पांच हजार रुपये सेवा में कमी के चलते मुआवजे के तौर पर दे।
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आयोग के मुताबिक, हनुमान कॉलोनी निवासी सागर ने अगस्त 2018 में जिला उपभोक्ता आयोग में अर्जी दायर की कि उसने सितंबर 2015 में एजेंसी से छूट पर 5 लाख 71 हजार रुपये में कार खरीदी थी, साथ में पांच साल की वारंटी का आश्वासन भी दिया गया। एजेंसी की तरफ से ही कार का बीमा कराया गया, लेकिन उसे बीमा कंपनी का नाम नहीं बताया गया। जुलाई 2016 उसका दोस्त वीरेंद्र कार को निजी कार्य से ले गया था, जहां बहादुरगढ़ के पास सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। वह एजेंसी में गया और हादसे से अवगत कराया। इसके बावजूद बीमा कंपनी की तरफ से कार की क्लेम राशि नहीं दी गई।
फोरम से मांग की कि एजेंसी व बीमा कंपनी को निर्देश दिए जाए कि उसे 7 लाख 81 हजार 592 रुपये का भुगतान दिया जाए, साथ ही 10 हजार 299 रुपये सहायक उपकरण लगवाने, 50 हजार रुपये बीमा शुल्क व कार मरम्मत के लिए दिए गए डेढ़ लाख रुपये ब्याज सहित, मुआवजा व कानूनी खर्च दिलवाए जाए। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अब निर्णय दिया है कि बीमा कंपनी कार मालिक को 4 लाख 99 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज, पांच हजार रुपये सेवा में कमी व पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर एक माह के अंदर दे।
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