नारनौल। हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नारनौल की कोर्ट ने 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी आनंद उर्फ बबलू निवासी सतनाली को धारा 307 आईपीसी के तहत 7 साल कठोर कारावास की सजा और आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
दिसंबर 2023 में थाना सतनाली में संदीप निवासी सोहड़ी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि सतनाली में उसकी गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान है। 10 दिसंबर की शाम वह दुकान पर बैठा था। इस दौरान आनंद उर्फ बबलू आया और कहने लगा कि तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद उसने जेब से पिस्टल निकाल कर जान से मारने की नीयत से फायर करके मौके से भाग गया था। मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से एक देसी पिस्टल और चार कारतूस बरामद किया था।