रोहतक। एक साल पहले किशोरी के उत्पीड़न के मामले में एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने तेज कॉलोनी के युवक सोनू को दोषी करार दिया है। शनिवार को उसे 8 पोस्को एक्ट के तहत 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, जान से मारने की धमकी देने पर दो साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। दोनाें सजा एक साथ चलेंगी।
मामले के अनुसार जुलाई 2018 में एक महिला ने महिला थाने में शिकायत दी कि उसकी 11 वर्षीय लड़की का साजिश के तहत तेज कालोनी निवासी सोनू ने उत्पीड़न किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान एडीजे कोर्ट ने सोनू को वारदात का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।