रोहतक। एमडीयू के गेट नंबर दो के सामने ढाई साल पहले खासी की प्रतिबंधित दवा कोरेक्स की 80 यूनिट के साथ गिरफ्तार भिवानी जिले के गांव धनाना निवासी पाली उर्फ बाली को एडीजे जसबीर सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को 10 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामले के अनुसार पुलिस ने अक्तूबर 2016 में शक के आधार पर एमडीयू के गेट नंबर दो के बाहर एक युवक को काबू किया। उसकी बैग से जांच करने पर कोरेक्स की 80 यूनिट (शीशी) बरामद हुई। पुलिस ने उसे 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। तभी से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था।