जिन भविष्य निधि अंश धारकों के खाते में तीन सालों से काई अंशदान नहीं आया
है उनके खाते बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद जमा पैसे पर ब्याज भी नहीं
मिलेगा।
क्षेत्रीय भविष्य निधि के आयुक्त डॉ. के.पी. सिंह ने अंश धारकों से
अपनी भविष्य निधि की धनराशि सक्रिय खाते में स्थानांतरित करवाने और
खातानुसार दावा करने के लिए दावा पत्र के साथ फोटो सहित पहचान-पत्र, बैंक
पास बुक (नियोक्ता से सत्यापित), बुक की प्रति और क्लेम फार्म संबंधित
कार्यालय में भेजने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खाताधारकों को चाहिए
कि अपना आधार नंबर अपने नियोक्ता को प्रस्तुत करें।