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तस्कर को 10 साल की कैद, 1 लाख रुपये जुर्माना

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एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी करार पाड़ा मोहल्ला के युवक भूपेंद्र उर्फ मोनू को 10 साल कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मामले के अनुसार पुलिस ने 2017 में पाड़ा मोहल्ला में एक युवक को गोहाना अड्डा की तरफ से आते देखा। उसके हाथ में एक थैला था। पुलिस को देकर वह वापस जाने लगा। शक के आधार पर काबू करने पर पाड़ा मोहल्ला निवासी भूपेंद्र उर्फ मोनू के पास से प्रतिबंधित दवा की 14 बोतल मिली। पुलिस का आरोप था कि मोनू तस्करी करने के लिए बोतल खरीद कर लाया था। पुलिस ने दवा को स्वास्थ्य विभाग के पास जांच के लिए भेजा। वहां से रिपोर्ट के बाद आरोपी को 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। तभी से अदालत में उसके खिलाफ केस चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था, जिसे बुधवार को सजा सुनाई गई।
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