रोहतक। राज्य सूचना आयोग ने डीईईओ, बीईओ व ब्राह्मणवास स्कूल की प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके तहत सात जुलाई तक उन्हें अपना जवाब देना होगा। इसमें अपीलकर्ता को सूचना न देने पर यह भी पूछा गया है कि 250 रुपये या अधिकतम 25 हजार रुपये तक जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को सुबह 11:30 बजे होगी। यहां उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है। आयोग ने राजेंद्र सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया है।
आयोग ने निर्देश में कहा है कि आरटीआई अधिनियम के तहत अपीलकर्ता ने 20 अप्रैल को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, सेक्टर-5, पंचकूला के कार्यालय के एसपीआईओ से जानकारी मांगी है। निदेशक कार्यालय के एसपीआईओ अपीलकर्ता को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं।
आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एसपीआईओ से कोई जानकारी नहीं मिलने पर, अपीलकर्ता ने आयोग के समक्ष पहली अपील व इसके बाद वर्तमान दूसरी अपील दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
आयोग से यह मांगी गई थी जानकारी
मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा को अभद्रता के एक मामले में दी गई शिकायत की जांच रिपोर्ट, विभाग ने इसमें क्या कार्रवाई की, जांच में लिए गए कर्मचारियों व अधिकारियों के बयान की प्रमाणित प्रतियां देने, आरोपी को एक्सटेंशन लाभ देने व अन्य कई जानकारी शामिल हैं।