फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नियम 134ए के तहत 20 मार्च तक करें आवेदन, 25 फरवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

विज्ञापन
विज्ञापन
रोहतक। पिछड़े वर्ग के मेधावी बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का इस वर्ष का शेड्यूल जारी हो गया है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर सभी जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों को आवेदन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 25 फरवरी से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विद्यार्थी 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दाखिला प्रक्रिया के तहत 18 अप्रैल को पहला ड्रा निकाला जाएगा।
विज्ञापन

निदेशालय से जारी निर्देशानुसार कक्षा दूसरी से आठवीं तक के दाखिले को लेकर नियम 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। निदेशक ने कहा कि 24 फरवरी तक स्कूलों को अपनी रिक्त सीटें दर्शानी होंगी। विभाग को दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली श्रेणी के लिए 24 फरवरी को विज्ञापन जारी करना होगा। जिला व खंड स्तरीय कमेटी 25 फरवरी तक बनानी होगी। आवेदन 25 फरवरी से 20 मार्च तक लिए जाएंगे। योग्य आवेदनों की सूची 27 मार्च को सार्वजनिक की जाएगी। दाखिले के लिए लिखित परीक्षा 12 अप्रैल को व 18 अप्रैल को पहला ड्रा निकाला जाएगा। इस ड्रा में सीट अलाट होने पर दाखिला जाएगा।
दाखिला शेड्यूल में किया जाए बदलाव
दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन अध्यक्ष सत्यवीर सिंह हुड्डा ने कहा कि मौलिक शिक्षा निदेशक की ओर से कक्षा दूसरी से आठवीं तक के बच्चों को निजी स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया है। यह पिछली बार की तरह की है। दाखिले जिला व खंड स्तर पर करने के बजाय निदेशक कार्यालय पंचकूला करेगा। इससे बच्चों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। निदेशक कार्यालय दूर है। इसलिए सरकार व निदेशक कार्यालय से आग्रह है कि खंड व जिला स्तर पर ही दाखिले की व्यवस्था की जाए। पहली कक्षा में बच्चों को दाखिले से वंचित रखने की क्रिया हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। यह अदालत की मानहानि का केस बनता है। यदि सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो संगठन अदालत का दरवाजा खटखटाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें