रोहतक। गोपाल कॉलोनी निवासी साहिल को बहन की शादी में कैटरिंग व टेंट मालिक नवीन कुमार के समय पर न आने के कारण 1.60 लाख रुपये खर्च कर दूसरा हलवाई करना पड़ा। ऑनलाइन पेमेंट या रसीद न होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने पहले हलवाई से खर्च मांगने की याचिका खारिज कर दी।
आयोग के मुताबिक, मार्च 2021 में गोपाल कॉलोनी निवासी साहिल ने शिकायत दी थी कि उनकी बहन की 16 फरवरी 2021 को शादी थी। माता दरवाजा के नजदीक टेंट हाउस से टेंट व कैटरिंग की 20 हजार रुपये देकर बुकिंग की थी। कुल 1.95 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था।
उन्होंने गौड़ कॉलेज स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक का 25 हजार का चेक व पीएनबी बाबरा मोहल्ले का 80 हजार रुपये का चेक दिया था।
कैटरिंग व टेंट संचालक
नवीन को
तीन बजे तक पूरा इंतजाम करना था लेकिन शादी शुरू होने के पांच घंटे बाद भी व्यवस्था नहीं की गई।
साहिल ने बताया कि 1.60 लाख रुपये खर्च कर दूसरा हलवाई करना पड़ा। जिला उपभोक्ता आयोग ने साहिल की अर्जी पर दूसरी पार्टी को नोटिस दिया लेकिन पार्टी पेश नहीं हुई। आयोग ने एकतरफा सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि दूसरे हलवाई को उन्होंने 1.60 लाख रुपये किस माध्यम से दिए। किसी तरह की रसीद व ऑनलाइन पेमेंट के कागजात नहीं दे सका। आयोग ने टेंट मालिक नवीन कुमार से 1.60 लाख रुपये का खर्च दिलाने की अर्जी खारिज कर दी।