आगरा। आगरा के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एंजल इंडिया इंपैक्स कंपनी, रोहतक को खराब सोल डिजाइन मशीन के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह या तो मशीन की कीमत 5.10 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए या नई मशीन उपलब्ध कराए।
साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपये भी देने होंगे। वादी विजय कुमार विज ने 2009 में मशीन खरीदी थी जो शुरुआत से ही सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। कई बार शिकायत और मरम्मत के प्रयासों के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई जिससे उनका काम एक वर्ष तक प्रभावित रहा।
पहले एकपक्षीय आदेश के बाद मामला राज्य आयोग गया और वादी की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने पैरवी जारी रखी। पुनः सुनवाई के बाद यह अंतिम निर्णय दिया गया। ब्यूरो